यूपी में अब घर में शराब रखने के लिए भी लाइसेंस

लखनऊ। योगी सरकार में यूपी का आबकारी विभाग जहरीली शराब, ओवर रेटिंग को रोकने में तो एकदम नकारा है मगर जनता के लिए नए-नए बनाकर उनकी परेशानी बढ़ाने में लगा है। आबकारी विभाग ने एक नया अजीेबो गरीब नियम निकाला है। जिसमें अब शराब के शौकीन लोगों को घर में दारू रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जिसके एवज में आबकारी विभाग सालाना 12 हजार लाइसेंस फीस लेगा साथ ही 51 हजार रुपए गारंटी मनी भी विभाग वसूलेगा। बिना लाइसेंस घर में शराब मिली तो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आबकारी की इस नई पॉलिसी से आम जनमानस में नाराजगी है। इसके अलावा घरेलू मिनी बार लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है।