नई दिल्ली। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ आमर््स लाइसेंस से संबंधित फैसला आ गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी। इस मामले में अदालत का फैसला सलमान खान के लिए राहत की खबर लेकर आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक- ‘काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान, जोधपुर जिला और सेशन न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है, बताया जा रहा है कि सलमान खान ने आम्र्स एक्ट से जुड़ा झूठा हलफनामा पेश किया था। राज्य सरकार की याचिका पहले निचली अदालत में भी खारिज की जा चुकी है।