यूपी के बिल्डरों के लिए अब विज्ञापनों में रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा अनिवार्य

गाजियाबाद। संपत्ति के खरीदारों को आए दिन होने वाले धोखाधड़ी एवं फ्रॉड से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन में ग्राहकों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा जो कि उसे यूपी रेरा द्वारा दिया जाएगा । इसके अलावा उसे अपने विज्ञापन में रेरा का संबंधित लिंक भी देना होगा । बताते चलें कि इस समय बिल्डरों के विभिन्न प्रोजेक्ट कि शिकायतों से जुड़े 535 मामले दर्ज है जिन पर कार्यवाही चल रही है । जानकारों का कहना है कि इस नियम के मजबूती से लागू हो जाने पर इससे बिल्डरों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रोजेक्ट्स के ग्राहकों को बहुत लाभ मिलेगा।