विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन भुगतान

दिनेश शर्मा, गाजियाबाद। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन भुगतान का शासन आदेश जारी किया गया है। अभी तक प्राधिकरण सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन भुगतान किया जा रहा था जबकि राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन मिल रही थी। विगत पांच वर्षों से प्रकरण लम्बित था। शासन की नीतियों से आजिज आ कर अक्टूबर 2019 में उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का गठन करते हुए एम पी शर्मा के नेतृत्व में कागजी संघर्ष को गति दी गई जिसे स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से लेकर मा0 मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल तक अपनी आवाज बुलंद करते हुए राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन लागू करने की मांग के साथ-साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति एरियर आदि लगभग 11 मांग प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन थी जिसमें 03 मांग पर कल शासन आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एम पी शर्मा ने बताया कि तुरन्त राहत के तौर शासन आदेश कर्मचारी हित में है। एरियर,चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि प्रमुख मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। एमपी शर्मा ने बताया कि पहले प्राधिकरण सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिल रही थी। अब 10 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिलेगी, पहले ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख थी अब 20 लाख कर दी गई है और सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन मिलेगी।