दिनेश शर्मा,गाजियाबाद। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार निगम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के संस्थानों के बाहर यदि किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण,कब्जा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकारी भूमि,हरित पट्टी,सडक़ पटरी इत्यादि पर अवैध निर्माण अथवा सामग्री रखकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है तो 15 दिवस की अवधि में हटाने हेतु अनुरोध नगर आयुक्त द्वारा औद्योगिक संगठनो के प्रतिनिधियों से किया है। नगर आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारी को आदेश दिया गया है कि यदि 15 दिवस के उपरांत अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार की सामग्री या कब्जा सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही के साथ-साथ सामग्री जप्त भी की जाएगी तथा नगर आयुक्त के आदेशानुसार अर्थदंड वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी। शहर को अतिक्रमण मुक्त कर सुंदर, स्वच्छ बनाने हेतु औद्योगिक संगठनों/ संस्थानों,व्यापारिक संस्थानों से सहयोग की अपील भी की गई है।