ललित मोदी पर शिकंजा: 425 करोड़ की हेराफेरी में गैरजमानती वारंट जारी

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मुम्बई। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और करप्शन मामले के आरोपी ललित मोदी के खिलाफ मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को नॉन-बेलेवल वारंट जारी किया है। ललित मोदी के खिलाफ वारंट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की सिफारिश पर जारी हुआ है। इस वारंट से ललित के अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ गई है। पिछले हफ्ते ईडी ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत में पिटीशन दाखिल कर अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की थी। ललित पर फेमा नियमों का उल्लंघन कर 425 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है।
इससे पहले मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज पीआर भावाके ने पूछा था कि आखिर एजेंसी ललित मोदी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? इस पर ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा था कि वह भारत में नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जाना चाहिए। जिस पर जज ने जानना चाहा कि क्या जांच के दौरान वारंट जारी किया जा सकता है। ईडी के वकील ने दावा किया कि ललित ने 2009 से जारी किए जा रहे समन का कोई जवाब नहीं दिया है। जिस पर जज ने पूछा कि क्या ललित मोदी अदालत में आरोपी हैं, क्योंकि ईडी ने अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की है। जज ने कहा कि एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए व्यक्ति को अदालत के सामने आरोपी होना चाहिए। ईडी के वकील ने तर्क दिया कि केस की पहले से ही जांच की जा रही है।