मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 2013 में सांप्रदायिक दंगे से पहले सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ वीडियो अपलोड करने के मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार ली है। विशेष न्यायाधीश राम सुध सिंह ने सोमवार को जारी आदेश में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में शिकायतकर्ता निरीक्षक सुबोध कुमार की मौत हो गयी और क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति नहीं दाखिल की गयी। वर्ष 2018 में बुलंदशहर में गोकशी के आरोपों के बाद भीड़ की हिंसा के दौरान कुमार की मौत हो गयी थी। अभियोजन के मुताबिक एसआईटी ने अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि सरधना के विधायक सोम के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। अभियोजन ने कहा कि जांच के दौरान एसआईटी ने सीबीआई के जरिए अमेरिका में फेसबुक मुख्यालय से सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ वीडियो अपलोड करने वाले लोगों के विवरण मांगे थे। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 153 ए (समूहों के बीच रंजिश फैलाने) और 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत सोम और करीब 200 अन्य लोगों के खिलाफ फेसबुक पर अपलोड वीडियो को लाइक करने के लिए दो सितंबर 2013 को मामला दर्ज किया था।