मास्क को लेकर हवाई यात्रियों पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में यात्रियों द्वारा ठीक से मास्क नहीं पहनने की चिंताजनक स्थिति पर संज्ञान लिया है। इस संबंध में सख्त अनुपालन के लिए सभी घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंडात्मक कार्रवाई और विमान की समय-समय पर जांच करना शामिल है।
जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने देखा कि यात्री हवाईअड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक तरह से मास्क नहीं पहने हुए थे। उन्होंने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और अनुपालन के लिए तत्काल दिशानिर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा वह एक खतरनाक स्थिति के कारण आदेश पारित करने के लिए विवश हुआ, जिसे न्यायाधीश ने गत पांच मार्च को कोलकाता से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान के दौरान खुद देखा था। उन्होंने कहा कि यह देखा गया कि सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन कई ने मास्क अपनी ठुड्डी के नीचे पहना हुआ था। जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि ”यह व्यवहार न केवल एयरपोर्ट से विमान में जाने के दौरान, बल्कि उड़ान के भीतर भी देखा गया। यात्रियों को बार-बार टोके जाने पर उन्होंने अपने मास्क ठीक से पहने। कोर्ट ने कहा कि चालक दल के सदस्यों से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों को मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन यदि उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो वे असहाय हैं।