बलात्कारी बाप को मिला आजीवन कारावास

भोपाल। मध्यप्रदेश में भोपाल की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में उसके 40 वर्षीय बाप को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले बाप अरविंद जैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया। उसने बताया कि अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 (बलात्कार) तथा पास्को एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए जैन को ताउम्र जेल में रहना होगा7 अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘ पिता का यह सामाजिक तथा कानूनी दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों की सुरक्षा करे परंतु यह घटना ठीक इसके विपरीत है। अभियुक्त ने न सिर्फ प्रकृति, समाज तथा कानून की व्यवस्था को तोडा है बल्कि अपनी ही पांच साल की मासूम बच्ची के साथ, जिसे बलात्कार एवं लैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी भी नहीं है, पीड़ादायक घिनौना कृत्य किया है।’’ फैसले में कहा गया है कि न्यायालय को प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है।