नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें एम्स सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। जानकारी के अनुसार, ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती ने एम्स के सुरक्षा स्टाफ पर हमले के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को बुधवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारती को मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।