अहमदाबाद।गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने होली के त्योहार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में राज्य के लोगों को होलिका दहन करने की अनुमति तो दी गई है कि लेकिन होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नियमानुसार त्यौहार आयोजित किए जाएं। साथ ही सभी को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाए। सूबे के गृह विभाग ने कोरोना महामारी के चलते होली के त्योहार के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है।जिसमें बताया गया है कि, लोग होलिका दहन तो सीमित संख्या में कर पाएंगे पर होली नहीं खेल पाएंगे। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव केके निराला ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में दो दिन (28 व 29 मार्च) होली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में पुलिस को इस बात की निगरानी रखनी होगी की सभी जगहों पर सीमित संख्या में होलिका दहन हो।