डेस्क। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक ट्विटर पोस्ट में आतंकवादी कहने के लिए फटकार लगाई है। हालांकि, कोर्ट ने एक तुमकुरु के एक वकील और किसान द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ दायर एफआईआर को भी रद्द कर दिया है।
अधिवक्ता रमेश नाइक ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभिनेत्री पर कड़ी टिप्पणी की और इस तरह की टिप्पणी करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। नाइक ने न्यायमूर्ति एचपी संधेश के हवाले से कहा, ”आपको इस तरह की बात करने की शक्ति किसने दी? आपने किसानों को आतंकवादी कैसे कहा?”
नाइक ने जज के हवाले से कहा, “हस्तियों को बयान देते समय अपनी जुबान पर कंट्रोल रखनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि एफआईआर प्रक्रियागत खामियों के कारण रद्द कर दी गई, न कि योग्यता के आधार पर।”