गुजरात सरकार: वोट नहीं दिया तो भरो जुर्माना

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ब्यूरो,
अहमदाबाद। मतदान को अनिवार्य बनाने वाली गुजरात सरकार ने अपने कानून को सफल बनाने के लिए वोट न डालने वाले मतदाताओं पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालना अनिवार्य हो गया है। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून, 2009 में संशोधन करके अनिवार्य मतदान का कानून बनाया है. सरकार वोट न डालने वाले मतदाताओं पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा सोशल सर्विस के तौर पर भी सजा दे सकती है। यही नहीं, सरकार तो वोट न डालने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने पर भी विचार कर रही है।
जानकारी के अनुसार पहले 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया था लेकिन उसके बाद विपक्ष के जबरदस्त विरोध के डर के चलते जुर्माने को घटाकर 100 रुपये कर दिया गया।