दंगा मामला: आप विधायक दोषी करार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के एक दंगे से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दो अपराधों के लिए दोषी करार दिया है। अदालत ने एक महिला को भी अपराधी माना है। मामला त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।
स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मॉडल टाउन से ‘आप’ विधायक त्रिपाठी को गैरकानूनी रूप से भीड़ जुटाने और सार्वजनिक कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए दोषी ठहराया है। त्रिपाठी के अलावा, अदालत ने इस मामले में गीता नाम की महिला को भी दोषी ठहराया। कोर्ट ने दंगा करने और पुलिस बल पर हमले के आरोप से विधायक समेत 17 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट उनकी सजा पर 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस मामले में कुल 21 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराने के अलावा बाकी अन्य को बरी कर दिया।