हाईकोर्ट का आदेश: पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। प्रभावित नगरों मे राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कहा है कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाये। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीडि़तों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश भी कराने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा सडक़ पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी। कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इक_ा हों, कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश। कोर्ट ने कहा नाइट कफ्र्यू या कोरोना कफ्र्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन मे भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये। कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ,रह जायेगा। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरो में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश।