शाखा विलय के लिए नहीं लेनी होगी परमीशन

rbi
मुंबई। बैंकों को अपनी शहरी शाखाओं के विलय, उन्हें बंद करने या उनके स्थानांतरण के लिए अब पूर्वानुमति नहीं लेनी होगी। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अधिसूचना में कहा है कि ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं के विलय, स्थानांतरण या उन्हें बंद करने का फैसला बैंक स्वयं कर सकेंगे। हालांकि अद्र्धशहरी क्षेत्र में जहां बैंक की सिर्फ एक शाखा है, उन्हें आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। ग्रामीण शाखाओं तथा एक मात्र शाखा वाले अद्र्धशहरी क्षेत्रों में इसके लिए जिला सलाहकार समिति या जिला स्तरीय समीक्षा समिति से अनुमति लेनी होगी। बैंकों से कहा गया है कि वे कोई भी शाखा बंद करने या स्थानांतरित करने की स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को सेटेलाइट ऑफिस/मोबाइल वैन या बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के जरिए बैंकिंग सेवाएं मिलती रहें। साथ ही इनके बारे में ग्राहकों को काफी समय पहले सूचना देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इससे नकद हस्तांतरण योजनाओं तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ग्राहकों को दिक्कत नहीं आये। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अद्र्धशहरी क्षेत्र की शाखाओं का स्थानांतरण अद्र्धशहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। आंशिक स्थानांतरण में जब बैंक अपना कुछ कामकाज नई शाखा में ले जाते हैं तथा कुछ कामकाज पुरानी शाखा से संचालित होता है, उन्हें दोनों स्थानों से ऋण जारी करने और जमा सेवा देने से मना किया गया है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूण बदलाव में किसी संस्थान के परिसर में एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए वहां पहले से मौजूद वहां के सबसे बड़े बैंक के अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता भी समाप्त कर दी गयी है।