केन्द्र ने किया साफ: दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आप के हवाले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ही राजधानी में स्वास्थ्य और इससे संबंधित अन्य दायित्वों के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम, 2021 लोकसभा व राज्यसभा द्वारा क्रमश: 22 और 24 मार्च को पारित किए जाने तथा 28 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद मंगलवार से प्रभावी हो गया। अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 को संशोधित किया गया है।
बयान में कहा गया है कि इस संशोधन का उद्देश्य राजधानी की जरूरतों के मुताबिक इसे और प्रासंगिक बनाना तथा निर्वाचित सरकार तथा उपराज्यपाल के उत्तर दायित्वों को परिभाषित करना है और विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है। कानून में संशोधन दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगा और दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।