लखनऊ। राज्य के ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का निधन होने पर सरकार मृतक की अंतिम संस्कार के लिए परिवार के व्यस्क सदस्य को पांच हजार रुपये देगी। जिलाधिकारियों व जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्थिक कारणों से किसी भी दशा में प्रभावित ना होने पाए। इस आशय का शासनादेश पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया है। शासनादेश जिलाधिकारियों तथा सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया है। गांवों में सामान्य व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए चिन्हित स्थान से कुछ दूरी पर कोविड से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी स्थान पर गांव में कोविड से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि कराने को कहा गया है। अंत्येष्टि व क्रियाकर्म के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने जैसे पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि का प्रयोग करना होगा।
कोरोना से मौत: अंतिम क्रिया के लिए मिलेंगे 5 हजार
