कोरोना मरीजों की भर्ती न करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्यवाही

गाजियाबाद। कोरोनावायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों को अब निजी अस्पताल दाखिल करने से मना नहीं कर पाएंगे। बेड खाली होने की स्थिति में उन्हें अनिवार्य रूप से मरीजों को भर्ती करना होगा और इसकी जानकारी भी जिला कोविड कमांड एवं कंट्रोल रूम में देनी होगी। यदि गंभीर मरीजों की भर्ती में कोई भी निजी अस्पताल आनाकानी करता पाया गया तो महामारी एक्ट के तहत उस अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यवाहक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा इस संदर्भ में जनपद के सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यवाहक जिलाधिकारी का कहना है कि ऐसी शिकायतें सुनने को मिल रही थी कि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। औचक निरीक्षण में इन अस्पतालों में बेड भी खाली पाए गए। यह वास्तव में एक गंभीर विषय था जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने भविष्य में ऐसी शिकायत दोबारा मिलने पर इन अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी । उन्होंने कहा कि अनिवार्य रूप से जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उन्हें अविलंब अस्पतालों में दाखिल कर उनका इलाज प्रारंभ किया जाए। उस समय अस्पताल में आईसीयू बेड खाली ना होने की स्थिति में मरीज का इलाज निर्बाध गति से चलते रहने दिया जाए जिसे बाद में आईसीयू बेड खाली होने पर वहां शिफ्ट कर दिया जाए । इसकी जानकारी को भी कमेंट कंट्रोल रूम को भी अनिवार्य रूप से अस्पतालों द्वारा दी जाए।