नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में वकीलों को आवाजाही के लिए कफ्र्यू पास की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार ने एक वकील की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद अब दिल्ली पुलिस व अन्य संबंधित प्राधिकार से कहा है कि यदि कोई वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाता है तो उन्हें रोका नहीं जाए। इसके साथ ही उन्होंने वकील धर्मेंद्र की याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा था कि पुलिस वकीलों को जबरन कफ्र्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के लिए कह रही है। याचिका में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका पहचान पत्र ही मान्य है। साथ ही कहा कि बावजूद इसके पुलिस अधिकारी वकीलों को परेशान कर रहे हैं।
दिल्ली में वकीलों को राहत: आईकार्ड दिखायें और जायें
