महिला हिंसा मामलों में तेज हो कार्रवाई: आलोक रंजन

alok ranjan
लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं पर अत्याचार एवं अपराध की घटनाओं विशेष कर एसिड अटैक जैसे जघन्यतम् अपराधों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कर उनमें दायर वादों में समय से चार्जशीट दाखिल कराई जाये और अपराधियों की गिरफ्तारी ससमय कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार एवं अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने के मामलों में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति की भूमिका एवं दायित्व महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोष नियमावली का प्रख्यापन जघन्य अपराधों में पीडि़त महिलाओं/बालिकाओं को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना शासन की चिन्हित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि मण्डल एवं जनपद स्तर पर समयबद्ध कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा सम्बन्धी प्रकरणों में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली के कार्यान्वयन को भी सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत नियमावली के कार्यान्वयन की भी समीक्षा सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक पीडि़ता के मामले में कम से कम 30 दिन में गिरफ्तारी/कुर्की की कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी नियत करते हुए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।