पराली जलाने पर केस नहीं : मोदी सरकार का नया कानून

नई दिल्ली। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई से उन्हें छूट प्रदान कर दी है। पहले लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश में यह प्रावधान था, लेकिन उसके स्थान पर गुरुवार को जो विधेयक पारित किया गया है, उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई है। संसद में चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि दीपेन्द्र हुड्डा ने विधेयक के धारा 15 पर चिंता जाहिर की है, लेकिन धारा 14 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को आपराधिक कृत्य के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी पराली जलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। सरकद्गर के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी जिसे सरकार ने खुद ही हटा दिया है।