लोस में पास हुआ कराधान विधि संशोधन बिल

नयी दिल्ली। लोकसभा ने विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच शुक्रवार को ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से लागू कर कानून, 2012 के जरिये की गयी मांगों को वापस लिया जाएगा। इसके तहत केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों से पूर्व की तिथि से कर की मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ को चर्चा एवं पारित होने के लिए पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद संबंधित कानून में संशोधन किया गया जिससे पूर्व की तिथि से कर लगाया जा सकता था।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसक विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रावधान कानून सम्मत नहीं है और निवेशकों की भावना के प्रतिकूल भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से हम इससे सहमत नहीं है। न्यायालय में कई मामले लंबित थे और इन मामलों के तार्किक परिणति तक पहुंचने के बाद यह विधेयक लाया गया। हमने जो वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए हम संशोधन लाए हैं। इसके बाद लोकसभा ने पेगासस एवं अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से लागू कर कानून, 2012 का इस्तेमाल करके की गई मांगों को वापस लिया जाएगा।