निशंक बोले नहीं खाली करेंगे बंगला

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यालय ने साफ किया है कि लोकसभा सचिवालय के नियमों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष में से यदि कोई सांसद दो अर्हताएं रखता हो तो वह टाइप आठ बंगले में रहने का हकदार है। निशंक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तथा लोकसभा सचिवालय ने उन्हें टाइप 8 मकान के लिए अधिकृत किया है। वह पहले से ही इस श्रेणी के मकान में रह भी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें किसी ने यह बंगला खाली करने को भी नहीं कहा है।
दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यह बंगला चाहते हैं, जबकि रमेश पोखरियाल निशंक 27 सफदरजंग रोड स्थित बंगले में ही रहना चाहते हैं। खबर में दावा किया गया था कि रमेश पोखरियाल निशंक ने कैबिनेट से हटने के एक महीने बाद भी बंगला खाली नहीं किया है। इन खबरों का खंडन करते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनसे किसी ने बंगले को खाली करने के लिए कहा ही नहीं है और वह उसमें रहने के लिए अधिकृत हैं। इसके लिए उन्होंने नियमावलि का हवाला देते हुए कहा कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व चीफ मिनिस्टर के तौर पर टाइप 8 मकान के लिए अधिकृत हैं।