यूपी में 11 सितम्बर को लगेगी लोक अदालत

लखनऊ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 11 सितम्बर को प्रदेश के सभी भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चारो पुलिस आयुक्तों तथा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को आवश्यक निर्देश भेजे गये है। निर्देशो मे कहा गया है कि उक्त लोक अदालत की सफलता हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादो, अपीलों को चिन्हित किया जाय। साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वादकारियों को आदेशिकाओं एवं समन की तामील कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाय। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियमावली-2014 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के क्रम में उक्त नियमावली के अधीन गठित प्रदेश के समस्त भरण-पोषण प्राधिकरणों में आगामी 11 सितम्बर को यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है।