तीस्ता सीतलवाड़ को अग्रिम जमानत

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मुंबई। विदेशी फंड के दुरुपयोग मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आलम को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीस्ता को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना मंजूरी के वे देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस मृदुला भाटकर ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि कस्टडी में लेकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को गिरफ्तारी से 17 दिन की अंतरिम राहत दी थी। मंगलवार को कोर्ट को यह फैसला करना था की दोनों को मिली राहत को और बढ़ाना है या नहीं।