नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पडऩे वाले सभी 14 जिलों में सडक़ों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी जागरूकता अभियान चलाएगी। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी के बारे में जागरूक करेगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सडक़ों पर चलने की अनुमति नहीं है।
एनसीआर में पुराने वाहन हुए बैन
