किसानों के सडक़ जाम पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को कुछ किसान संगठनों के खिलाफ सुनवाई के लिए अर्जी दायर करने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में किसानों द्वारा आंदोलन के लिए सडक़ें बंद करने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह कहा कि इस मामले में वह किसान संगठनों के खिलाफ अर्जी दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब संसद में बहस, न्यायिक मंचों के जरिए समस्या का हल हो सकता है तो फिर सडक़ों को जाम क्यों किया गया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि अब अर्जी दायर होने के बाद अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है। सु्प्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया की हाईवे को इस तरह से कैसे जाम किया जा सकता है। इससे पहले बीते माह भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा था किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन सडक़ों को अनिश्चिकाल के लिए जाम नहीं किया जा सकता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और संबंधित राज्य, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर) में लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी का निराकरण निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन समस्याओं का निदान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि संबंधित सरकारों के पास है।