पटाखों के लिए जारी हुए नये नियम

नई दिल्ली। प्रदूषण पर लगाम के लिए राज्यों ने कमर कस ली है। इस दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए कुछ राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। कुछ प्रदेशों ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।
राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में यू टर्न ले लिया है। यहां एनसीआर क्षेत्र को छोडक़र अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों में क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कुछ दिन पहले प्रदूषण और कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने राज्य में 1 अक्तूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इनके विक्रय व उपयोग पर रोक लगा दी थी।