पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद। अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को एडीजे कोर्ट 8 के न्यायाधीश सुनील प्रसाद द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार इंदिरापुरम थाने में 22 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज हुई थीजिसने बताया गया था कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी शालिनी और सिम्मी का विवाह 24 फरवरी 2014 को खोड़ा निवासी आकाश त्यागी के साथ संपन्न हुआ था । परंतु दहेज में मिली सामग्री से आकाश त्यागी तथा उसका परिवार परिवार खुश नहीं था। आए दिन अकाश त्यागी अपनी पत्नी पर दहेज लाने को लेकर शारीरिक तथा मानसिक प्रताडऩा किया करता था । की एक 21 नवंबर 2017 को शालिनी ने अपने पिता को फोन पर अवगत करवाया की आकाश शराब पीकर नियमित रूप से दहेज लाने को लेकर प्रताडि़त किया करता है। शालिनी ने यह भी बताया कि अपने पति से उसे हत्या की आशंका है । इसके लगभग 1 घंटे बाद ही आकाश की मां सुधा ने शालिनी के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है । सूचना पाकर शालिनी के पिता खोड़ा पहुंचे। यहां उन्हें पता चला कि शालिनी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि आकाश ने चाकू से मारकर उसकी हत्या की है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ शालिनी के पिता द्वारा दहेज प्रताडऩा तथा दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया गया।