कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार रखने का निर्देश दिया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले साल 6 सितंबर को शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके बाद बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की पीठ ने यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि यह उसी आदेश के खिलाफ आने वाला दूसरा मामला है।