ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए जारी हुई एडवाइजरी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने देशभर की जेलों में बंद ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने जेलों से कहा है कि ट्रांसजेंडर कैदियों की पहचान की जाए और उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके अधिकारों के साथ भेदभाव न हो। एडवाइजरी में जेल प्रमुखों और राज्य सरकारों से ट्रांसमेन और ट्रांसवुमन के लिए अलग-अलग बाड़े या फिर वार्ड बनाने को कहा गया है। जो भी वार्ड बनाया जाए उसे पुरुषों और महिलाओं के वार्ड के करीब नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय और शॉवर की सुविधाओं के संबंध में गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वार्ड बनाने समय सामाजिक रहन सहन का भी ध्यान रखना होगा। ताकि उनको ट्रांसजेंडर और बाकी कैदियों के बीच में सामाजिक भेदभाव जैसी चीजों का विस्तार न हो सके। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए एंट्री की प्रक्रिया, मेडिकल चेकअप, तलाशी, कपड़े, पुलिस सुरक्षा की मांग, जेलों के अंदर इलाज और देखभार के दौरान उनकी खुद की पहचान का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए। इसके लिए जेल विभाग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत पहचान प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बना सकते हैं।