उद्धव के मंत्री को 2 माह का कठोर कारावास

मुंबई। महाराष्ट्र की एक अदालत ने उद्धव ठाकरे सरकार के एक मंत्री को 2 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राज्य के मंत्री बच्चू कडू को यह सजा सुनाई है। बाल कल्याण और शिक्षा राज्यमंत्री ओमप्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू पर आरोप है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिये गये हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई थी। बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। सिविल जज एल सी वाडेकर ने मंत्री कुडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। कारावास के अलावा उनपर अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत द्वारा सजा दिये जाने के बाद मंत्री को जमानत भी मिल गई है। कोर्ट ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय भी दिया है।