ज्ञानवापी मामला: मुुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने को बताया अफवाह

वाराणसी। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर गुरुवार की दोपहर जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर केस की वैधता पर सुनवाई की और उनकी दलीलें सुनीं। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बातों को अफवाह बताया। मुस्लिम पक्ष ने उपासनास्थल अधिनियम-1991 के उल्लंघन का हवाला देते हुए ज्ञानवापी को लेकर दायर अर्जी को ही खारिज करने की मांग भी की। फिलहाल दोनों तरफ से हुई बहस को सुनने के बाद सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपनी दलीलें देते हुए कहा कि शिवलिंग मिलने की बात अफवाह है। इसके जरिए लोगों की भावनाओं को भडक़ाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भडक़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत यह केस सुनवाई के योग्य ही नहीं है।