उत्तर प्रदेश की 2025-26 की स्थानांतरण नीति को भी मिली मंजूरी

Lucknow may. योगी सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रभावी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई नीति में पिछली नीति के ज्यादातर प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके जरिए जून 2025 तक समूह क व ख के जो अधिकारी किसी जिले में सेवाकाल के 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें अन्य जिलों में तथा मंडल में 7 वर्ष पूरे कर चुके अधिकारी व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती इस अवधि में नहीं गिनी जाएगी मगर यहां भी 3 वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण समूह क व ख के संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत व समूह ग व घ में यह क्रमशः 10 प्रतिशत रहेगा। समूह ख व ग के लिए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर की जाएगी। इस क्रम में मंदित बच्चों व पूर्णतः दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती ऐसे स्थानों पर हो सकेगी जहां उचित देखभाल और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होगी।