संयुक्त शिक्षा निदेशक अवमानना में दोषी

Allahabad-High-Court
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक माया निरंजन को कन्टेम्ट आफ कोर्ट का दोषी माना है। उन्हें एक महीने कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील करने का समय देते हुए 15 दिन तक सजा के अमल को स्थगित रखा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि सजा देने के आदेश पर कोर्ट का स्थगन नहीं होता है तो उन्हें 15 दिन बाद सजा भुगतने के लिए समर्पण करना पड़ेगा।
जस्टिस एपी शाही और जस्टिस पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। बताते चलें कि जगत तारन गल्र्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी फूलेश्वर की सेवा बहालकर एक अगस्त 94 से वेतन भुगतान का आदेश कोर्ट ने दिया था। इसके खिलाफ अपील भी खारिज हो गई। आदेश की प्रति माया निरंजन को दी गईए लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया।कोर्ट ने कहा कि माया निरंजन के खिलाफ कोर्ट कंटेप्ट के 60 मामले चल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी की और साढ़े चार साल तक आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन करने से सरकारी धन का दुरूपयोग होगा।