इन्कम टैक्स रिटर्न 30 सितम्बर तक भरिये

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नई दिल्ली। सरकार ने कंपनियों, कारोबारी प्रतिष्ठानों के साथ ही ऐसे व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है जो किसी पेशे या व्यापार में लगे हैं और जिनके रिटर्न की ऑडिट की जरूरत पड़ सकती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कंपनियों, कारोबारी प्रतिष्ठानो के साथ ही व्यक्तिगत व्यापारी और पेशेवरो को आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढाकर अब 30 सितंबर 2015 कर दी गयी है। मंत्रालय का? कहना है कि विभिन्न पक्षों से रिटर्न भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किये जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उपरोक्त वर्गों के लिए गत 29 जुलाई को आयकर रिटर्न फार्म 3, 4, 5, 6 और सात जारी किया गया था। ये सभी ई फार्म है और सात अगस्त से ही आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लेन-देने या विशेष घरेलू लेन-देन करने वाले करदाता 30 नवंबर 2015 तक रिटर्न भर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर की तिथि के बाद इसमें कोई बढोत्तरी नहीं की जायेगी।