मुम्बई की ट्रेनों में धमाका मामले में 12 दोषी

mumbai train
मुम्बई। मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में 188 लोगों की जान लेने वाले सात आरडीएक्स बम विस्फोटों के नौ साल बाद यहां की एक मकोका अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया । फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिन्दे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराराया और एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया।आज दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में कमाल अहमद अंसारी (37), तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैसल शेख (36), एहतशाम सिद्दीकी (30), मोहम्मद मजीद शफी (32), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल आलम शेख (27), सुहैल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36), नवीद हुसैन खान (30) और आसिफ खान (38) शामिल हैं । हालांकि आजम चीमा और 14 अन्य मामले में अभी फरार हैं । सजा पर सोमवार को सुनवाई शुरू होने की संभावना है। गौर हो कि नौ साल पहले 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह धमाके प्रेशर कुकर बम से कराए गए थे। पहला धमाका दोपहर 4.35 के आसपास हुआ था, थोड़ी ही देर में माटुंगा, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली तथा भायंदर के पास उपनगरीय ट्रेनों में धमाके हुए। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हुई थी और 824 घायल हुए थे।