एक दिन में 27 अपराधियों को आजीवन कारावास

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लखनऊ। (विसं.) अभियोजन निदेशालय द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान अब और तेज हो गया है जिसके फलस्वरूप 11 सितम्बर को एक दिन में 27 मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा विभिन्न अदालतों द्वारा सुनाई गयी है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में 10 वर्ष व उससे कम की सजायें भी दी गयी।
अभियोनज निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे खास मामले में सीतापुर जिले के अटरिया थाने में 2011 में सन्ता लाल के पुत्र का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था जिसमें रामनाथ, बहादुर, लालाराम एवं राजेश अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गयी। इसी प्रकार हत्या करने वाले मुल्जिमों प्रेमनाथ यादव एवं संजय यादव को सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाने में हत्या करने के बाद गैंगेस्टर एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। इसी दिन हत्या के कई मामलों में हत्या करने वाले कई मुल्जिमों को आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया गया है। बाराबंकी के थाना मोह मदपुर के राकेश को हत्या के मामले में आजीवन कारवास , बरेली के थाना भमौरा के लाला राम, मदन लाल तथा रम्मन लाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
शाहजहॉपुर के थाना सेहरामऊ में दिनेश सिंह, महेश सिह, झनकार सिंह एवं महाबीर सिंह तथा कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा में हत्या के मामले में रुदल चौहान, जय प्रकाश तथा राम सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। अमरोहा के थाना मेरामण्डी के रोहित व सत्यवीर तथा मुरादाबाद के थाना चन्दौसी के नाजिम, जमाल ,नजमा व छोटी एवं थाना नौतनवा महाराजगंज के विजय जायसवाल तथा मैनपुरी के थाना कुरावली के मुल्जिम सोनू को दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। रायबरेली के थाना सालोन में लापरवाही से चोट पहुॅचा कर मार डालने के आरोप में मुल्जिम हीरा लाल सोनी तथा एक दूसरे केस में गुड्डू सोनी को 10-10 साल की सजा सुनाई गयी है। इस प्रकार 11 सितम्बर को एक दिन में कुल 27 मुल्जिमों को 10 वर्ष या उससे अधिक तथा आजीवन कारावास की सजायें सुनाई गयी है। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से कम 62 मुकदमों में 82 मुल्जिमों को सजा सुनाई गयी तथा 475 मुल्जिमों की जमानत निरस्त करायी गयी इसमें से 21 टापटेन के अपराधी थे।