सोमनाथ भारती की तलाश में पुलिस की छापेमारी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद उनकी तलाश में उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी लिपिका मिश्रा पर घरेलू हिंसा के आरोपी भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उनके मालवीय नगर स्थित घर और कार्यालय पर छापा मारा, लेकिन वह दोनों स्थानों पर नहीं मिले।
उन्होंने कहा कि हमें भारती को घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करनी है। इस बाबत उनकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया है। भारती के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के द्वारका उत्तरी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है, जिसे उनकी पत्नी लिपिका मिश्रा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने लिपिका द्वारा 10 जून को शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। लिपिका का आरोप है कि साल 2010 में शादी के बाद से ही भारती उन्हें प्रताडि़त करते आ रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारती ने उन्हें मारापीटा एवं प्रताडि़त किया और यहां तक कि एक बार जान से मारने की कोशिश भी की।