सेबी ने पीएसीएल पर ठोंका 7 हजार करोड़ का जुर्माना

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मुम्बई। सेबी ने पीएसीएल तथा उसके चार निदेशकों पर लोगों से गलत तरीके और धोखाधड़ी कर धन जुटाने के मामले में 7,269.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी द्वारा लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। सेबी ने कहा है कि आम आदमी के साथ जिस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गयी है उसमें कंपनी पर अधिकतम जुर्माना बनता है। बता दें कि पिछले साल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल से 15 साल की अवधि में गलत तरीके से जुटाये गये 49,100 करोड रुपये लोगों को वापस करने को कहा था।
पीएसीएल ने इस मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील की थी। न्यायाधिकरण ने पिछले महीने धन वापसी के आदेश को बरकरार रखा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने ताजा आदेश में कहा कि पीएसीएल ने गलत तरीके से बड़े पैमाने पर धन संग्रह किया इससे कंपनी को एक साल से भी कम अवधि में 2,423 करोड रुपये से अधिक का लाभ हुआ।
नियामक ने कहा कि पूरे मामले और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इससे कोई बेहतर मामला नहीं हो सकता जो अधिकतम जुर्माने का हकदार है। सेबी ने कहा कि उसकी जांच में यह पाया गया है कि पीएसीएल तथा उसके चार निदेशक त्रलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह तथा सुब्रत भट्टाचार्य ने आम लोगों से कृषि जमीन खरीदने और उसके विकास के नाम पर सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये अवैध तरीके से धन संग्रह किये।