सरेंडर करें सोमनाथ भारती: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से फरार चल रहे आप विधायक को तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कहा कि पहले सरेंडर करो तब इस पर विचार किया जायेगा। कोर्ट ने कहा कि भारती 6.30 तक किसी भी हालत में सरेंडर करें। मालूम हो कि सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीडऩ का केस दर्ज कराया है। पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से वह गायब हैं और इसी बीच उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है।