सोमनाथ को सुप्रीम कोर्ट का झटाक: पत्नी ने भी कहा नहीं मिलेगी माफी

somnath-bharti-lipikaनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी के बीच रहे विवाद पर आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने भारती की पत्नी लिपिका मित्रा के वक्तव्य का संज्ञान लिया और इस संबंध में विधायक द्वारा दाखिल याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि अब यह अप्रासंगिक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही समर्पण कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने लिपिका से मध्यस्थता की याचिका पर उनकी राय पूछी। पीठ में न्यायमूर्ति अमित्व राय भी हैं।
पीठ ने कहा कि हमने लिपिका से पूछा कि क्या वह मध्यस्थता के लिए तैयार हैं तो उनका जवाब न था। इसके बाद हमने भारती के वकील विजय अग्रवाल से कहा कि वह नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में ताजा याचिका दाखिल करें। पीठ ने कहा कि अब यह याचिकाकर्ता पर है कि वह नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रूख करे। अगर दरख्वास्त की जाती है तो हम निचली अदालत से कहेंगे कि वह उसपर दाखिल किए जाने वाले दिन ही या उसके अगले दिन विचार करे।
उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्तूबर को भारती के वकील की उन्हें अंतरिम जमानत देने की मौखिक याचिका को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था और आज लिपिका की मौजूदगी में मध्यस्थता की संभावना के बारे में उनकी राय जानने की बात कही थी। 41 वर्षीय आप विधायक को कल एक निचली अदालत ने एक दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसे भारती की हिरासत आगे नहीं चाहिए।