हाईकोर्ट से राधे मां को मिली अग्रिम जमानत

radhe_maaमुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीडऩ में विवादों के घेरे में चल रही सुखविदंर कौर उर्फ राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और राधे मां को जमानत दे दी है।
मुंबई पुलिस ने पांच अगस्त को दहेज के लिए 32 वर्षीय एक महिला के सास-ससुर को कथित तौर पर उसे प्रताडि़त करने के लिए उकसाने को लेकर राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला तब दर्ज किया गया जब बोरिवली मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एक गृहणी की शिकायत पर राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ के आरोपों की सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दिया था।