नीतीश कटारा हत्याकांड: हत्यारों को नहीं होगी फांसी

nitish kataraनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के हत्यारों विकास और विशाल यादव को फांसी की सजा देने की मांग की थी। दो जजों की बेंच ने कहा कि यह एक हत्याकांड था लेकिन यह नृशंस हत्याकांड या दुर्लभतम में दुर्लभ जैसे श्रेणी का नहीं था, जिसमें उनको फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो। बेंच ने कहा कि नीतीश और भारती अपने सहकर्मी के विवाह में डांस कर रहे थे संभवत: यह देखकर विकास और विशाल नाराज हुए हों और फिर उन्होंने नीतीश का अपहरण किया और फिर हत्या। कोर्ट ने कहा कि इसे सम्मान के लिए हत्या करार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यादव परिवार को नीतीश और भारती की दोस्ती पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि हथौड़े के एक ही प्रहार से हत्या की गई। नृशंस तरीके से उसकी हत्या नहीं की गई, जिसके लिए हत्यारों को मौत की सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नीतीश हत्याकांड में विकास और विशाल को दोषी माना है।