सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आईपीएस संजीव भट्टï की याचिका

sanjeev  bhatt

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में भट्ट ने अपने खिलाफ दायर दो एफआईआर की जांच विशेष जांच दल(एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एवं एस गुरूमूर्ति को पक्षकार बनाने का अनुरोध भी ठुकरा दिया।
संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में वर्तमान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया था तथा इसकी जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आरोपी बनाने की मांग भी की थी। शीर्ष अदालत के फैसले के साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दोनों मामलों में सुनवाई पर लगी रोक हट गई। आपको बता दें कि भट्ट ने नरेन्द्र मोदी समेत कई भाजपा नेताओं पर गुजरात दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।