कोर्ट का सवाल: क्या राधे मां त्रिशुल लेकर जहाज पर हुई सवार

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह हलफनामा देकर इस सवाल का जवाब दे कि क्या राधे मां ने त्रिशूल लेकर हवाई जहाज में सफर किया था। कोर्ट में एक शख्स ने पीआईएल दायर कर आरोप लगाया है कि खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां ने जहाज में त्रिशूल लेकर सफर किया था। पीआईएल में राधे मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। सोशल वर्कर रमेश जोशी ने पीआईएल में कहा है कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने हवाई यातायात से जुड़े नियमों को तोड़ा है। उनके मुताबिक 9 अगस्त को जब राधे मां एक प्राइवेट एयरलाइन की फ्लाइट से औरंगाबाद से मुंबई जा रही थीं, तो वह त्रिशूल लेकर ही विमान में सवार हुई थीं। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राधे मां को भी पार्टी बनाने के लिए कहा। अदालत ने 18 नवंबर तक राधे मां, केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को हलफनामा देने के लिए भी कहा।