अवमानना के मामले में पांच जिलों के बीएसए तलब

Allahabad-High-Courtइलाहाबाद। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के दोषी पांच जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर अवमानना की गाज गिर सकती है। इन सभी को कोर्ट ने तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। कासंगज, वाराणसी, चंदौली, औरैया और बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप तय किया जाए। विभिन्न जिलों के याची दीपक सिंह, मीतू, अनीता, सुशांत शर्मा आदि की अवमानना याचिका पर उनके वकील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने यह आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार हाईकोर्ट ने संतोष कुमार मिश्र की याचिका पर 30 अप्रैल 2015 को आदेश दिया था कि 29334 गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी कर ली जाए। इसके 15 दिन के भीतर सभी को नियुक्ति दे दी जाए। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कासगंज, वाराणसी, औरैया, चंदौली और बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए सभी को तलब किया है। इससे पूर्व भी कोर्ट कई जिलों के बीएसए को इस मामले में तलब कर चुकी है।