आरएसएस को हत्यारा बताने पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत

rahul gandhi 1नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गांधी जी की हत्या आरोप लगानेवाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में टिप्पणी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को हत्यारा नहीं कहा था बल्कि सिर्फ आरएसएस से जुड़े लोगों के लिए कहा था, ऐसे में आरएसएस के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती।
दरअसल 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था। संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा, क्रस्स् के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए।आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वह मानहानि के दायरे में हैं या नहीं।
कोर्ट ने कहा था कि आपको केस में ट्रायल फेस करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के मामले की पुलिस से रिपोर्ट मांगने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि मानहानि के मामलों में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।