पंचायत चुनाव: रैली, चुनावी सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

panchayat_election newलखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया की अवधि में प्रचार रैली, चुनावी सभा तथा जुलूस आदि निकालने से पूर्व जिला प्रशासन से लेने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना, रैली, चुनावी सभा करना तथा जुलूस आदि निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग ने सर्वत्र शांति अमन, चैन तथा कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखने तथा आर्दश आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग द्वारा निर्गत आदेशों में कहा गया है कि किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा, रैली, जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। आयोग ने निर्देशित किया है कि चुनावी सभा, रैली या जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन तथा वीडियों वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया पर चुनाव विज्ञापन के माध्यम से प्रचार करने पर रोक रहेगी।